Lockdown 5/ Unlock -1 : नई गाइडलाइन के अनुसार खुल सकते है धार्मिक स्थान, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां ।

देश में 31 मई को लॉकडाउन 4.0 ख़त्म होने वाला है। और इसी के साथ आज केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 का ऐलान कर दिया है जो अब 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। लेकिन इस बार लॉकडाउन 5 का नाम अनलॉक 1 रखा गया है और इसमें कई सारी चीजों में छूट भी मिली है। जैसे अब सभी धार्मिक स्थल खुल सकेंगे, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और भी कई गाइडलाइंस जारी की है।
आइए जानते है किन- किन चीजों में होगी छूट?
लॉकडाउन 5 का नाम इस बार अनलॉक-1 रहेगा।
सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू होगा लॉकडाउन।
सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए कंटेनमेंट जोन में लोगो को बाहर आने – जाने की होगी अनुमति।
8 जून से फेज-1 में खुलेंगे सभी धार्मिक स्थान, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां लेकिन उससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा एसओपी।
वही 30 जून तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू ।
फेज -2 में जुलाई तक स्कूल-कॉलेज खोलने को लेकर होगा फैसला ।
सभी सामाजिक आयोजनों पर रहेगी पाबंदी ।
फेज -3 में स्थिति की समीक्षा के बाद ही इंटरनेनल फ़्लाइट, मेट्रो, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पुल, बार को खोलने का होगा फैसला ।
अभी कुछ दिनों तक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट पर रहेंगी रोक।
सरकार ने 65 साल से ज्यादा के लोग, बुज़ुर्ग व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, पहले से बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति तथा 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह।
सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही बाहर निकलें।
मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है।
किसी भी शादी में सिर्फ 50 लोग इकट्ठे हो सकेंगे।
अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे इकट्ठे।
इस बार भी वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया गया है।