निर्भया के दोषियों की दया याचिका हुई खारिज।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के एक दोषी मुकेश कुमार सिंह की दया याचिका खारिज कर के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली अपील बुधवार को ठुकरा दी। दरअसल निर्भया मामले में मौत की सजा पाए चार दरिंदों में से एक मुकेश कुमार सिंह की फांसी तय है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आर. भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की एक पीठ ने कहा कि “राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका का शीघ्र निपटारा किए जाने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने सोच-समझकर फैसला नहीं किया बल्कि निर्भया मामले में सुनवाई अदालत, उच्च न्यायालय और शीर्ष अदालत के फैसले सहित प्रासंगिक रिकॉर्ड राष्ट्रपति के समक्ष गृह मंत्रालय की ओर से पेश किए गए हैं”.
अदालत ने यह भी कहा कि “जेल में कथित पीड़ा का सामना करने को राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के खिलाफ आधार नहीं बनाया जा सकता है”। इस तरह से अब निर्भया के एक दोषी मुकेश के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं और अब उसकी फांसी होना तय है। बता दें कि मुकेश की वकील ने कहा था “दया याचिका को जल्द खारिज करने की वजह से उस पर ठीक से गौर नहीं किया गया है”। वही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि “उन्हें राष्ट्रपति के फैसले में कोई जल्दबाजी नजर नहीं आती। उन्होंने सभी दस्तावेज देखकर ही फैसला दिया है”।
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि “जेल में मुकेश के साथ खराब व्यवहार हुआ यह उसकी दया का आधार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि “दया याचिका पर शीघ्र कार्रवाई करने का मतलब ये नहीं है कि अच्छे से फैसला नहीं लिया गया है”।
इसके साथ ही मुकेश के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं। दिल्ली में दिसंबर 2012 में हुए इस घिनौने अपराध के लिये चार मुजरिमों को अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इन दोषियों में से एक मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति ने 17 जनवरी को खारिज कर दी थी।
निर्भया कांड के दोषी मौत की सजा में देरी के लिए रोज नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं। फांसी की तारीख 1 फरवरी है लेकिन एक और दोषी (अक्षय कुमार) ने सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक याचिका दायर की है। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने बताया कि “अक्षय कुमार सिंह ने मंगलवार को याचिका दाखिल की। इस मामले में मुकेश और विनय की सुधारात्मक याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है”। मुकेश की दया याचिका भी राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं। अक्षय के वकील एपी सिंह ने बताया कि “इस क्यूरेटिव याचिका में हमने सभी नए तथ्य डाले हैं और उसी के आधार पर हमें सकारात्मक फैसले की उम्मीद है”।