2 घंटे से कम अवधि वाली घरेलू उड़ानों में अब नहीं मिलेगा इन फ्लाइट भोजन

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को घरेलू उड़ानों में दो घंटे से कम की अवधि वाली यात्रा पर इन-फ्लाइट भोजन पर लिए प्रतिबंध लगा दिया।
मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रतिबंध गुरुवार से लागू होगा।
एक आधिकारिक अधिसूचना में सोमवार को कहा गया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोविड -19 और इसके वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए घरेलू उड़ान परिचालन में ऑनबोर्ड भोजन सेवाओं की समीक्षा करने का फैसला किया है।
जब पिछले साल कोरोनोवायरस लॉकडाउन के बाद 25 मई को अनुसूचित घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू किया गया था, तो मंत्रालय ने कुछ शर्तों के तहत एयरलाइंस को इन-फ्लाइट भोजन की सेवा देने की अनुमति दी थी।
पिछले आदेश को संशोधित करते हुए, मंत्रालय के ताजा निर्देश में कहा गया है कि इन-फ्लाइट भोजन केवल तभी परोसा जाएगा जब उड़ान का समय दो घंटे या उससे अधिक हो।
एयरलाइंस अपनी पॉलिसी के अनुसार पहले से पैक किए गए स्नैक्स / भोजन / प्री-पैक्ड पेय परोस सकती हैं।
उडान की अवधि दो घंटे या उससे अधिक होगी।
पेट और कटलरी पूरी तरह से डिस्पोजेबल हैं, जिनका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।
टी / कॉफी / मादक और गैर-मादक पेय केवल डिस्पोजेबल डिब्बे / कंटेनर / बोतलों में परोसे जायेंगे।
सभी उपयोग किए जाने के बाद डिस्पोजेबल और रोटेटेबल भोजन ट्रे / कटलरी आदि का उपयोग किया जायेगा।
जहां तक संभव हो आस-पास की सीटों के बीच इन-फ्लाइट भोजन की सर्विसिंग कंपित होगी।
दिशानिर्देश हर भोजन और पेय सेवा के लिए क्रू दल के सदस्यों को फॉलो करने के लिए ज़रूरी हैं।