#Dellhi Violence : दिल्ली हिंसा पीड़ितों को आज से सरकार देगी मुआवजा, जाने कितनी मिलेगी मुआवजे की रकम

#Dellhi Violence : दिल्ली हिंसा पीड़ितों को आज से  सरकार देगी मुआवजा, जाने कितनी मिलेगी मुआवजे की रकम

दिल्ली हिंसा के पीड़ितों को दिल्ली सरकार आज से मुआवजा देगी। पीड़ितों को सहायता राशि देने के लिए दिल्ली सरकार ने एक फॉर्म जारी किया है, उस फॉर्म को वर्कर पीड़ित के परिजन या पीड़ित मुआवजा पा सकते हैं।

इस हिंसा में किसी ने भाई खोया, किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना सुहाग खोया किसी ने अपनी पत्नी खोई। यह इंसाफ बेहद दर्दनाक थी इस हिंसा में अब तक 42 लोगों की जान जा चुकी है। शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुआवजे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 4 सब डिविजन हैं। आम तौर पर यहां 4 एसडीएम होते थे, लेकिन अब हमने यहां 18 एसडीएम नियुक्त किए हैं। वे जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। हम बड़े पैमाने पर हिंसा प्रभावित लोगों में खाना बांट रहे हैं।

इस तरह दी जाएगी मुआवजे की रकम

दिल्ली सरकार ने दिल्ली में हुई हिंसा पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। हिंसा में मारे गए वयस्क नागरिकों के परिजनों के परिवार वालों को 10 लाख रुपये की मदद दी जाएगी, इसमें से एक लाख रुपये तुरंत दिए जाएंगे और 9 लाख रुपये की राशि कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद दी जाएगी। वही इस हिंसा में मारे गए नाबालिक के परिवार वालों को ₹500000 की मदद दी जाएगी। और गंभीर रूप से पीड़ितों को ₹200000 की मदद राशि प्रदान की जाएगी। मामूली चोट के लिए ₹20000 , अनाथ के लिए 3 लाख रुपये की घोषणा की गई है। जानवर की क्षति के लिए 5000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। साधारण रिक्शा के लिए 25000 रुपये और ई रिक्शा के लिए 50000 रुपये देने की घोषणा की गई है।
इस हिंसा में क्षतिग्रस्त हुए मकान मालिकों को ₹400000 की मदद की जाएगी जबकि किराए पर घर लेकर रहने वालों के लिए ₹100000 तक की मदद की जाएगी।

#Dellhi Violence : दिल्ली हिंसा पीड़ितों को आज से  सरकार देगी मुआवजा, जाने कितनी मिलेगी मुआवजे की रकम

मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक फॉर्म जारी किया है उस फॉर्म में नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार और वोटर पहचान पत्र (यदि मौजूद हो तो) का ब्योरा मांगा है, जिसे भरकर पीड़ित एसडीएम ऑफिस से संपर्क कर उस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए पीड़ित अपने क्षेत्र के एसडीएम ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं।

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