रात 10 से 6 ही सो सकते है अब आप ट्रेन में, नया नियम लागू

हाल ही में रेल मंत्रालय ने अपने पुराने नियम को बदलते हुए नया नियम निकाला है, जिसमे आपके सोने का १ घंटा कम कर दिया गया है. यह बदलाव यात्रियों के फीडबैक को देखते हुए  किया गया है.

यह होगा सोने का नया समय

रेलवे ने सर्कुलर जारी कर ट्रेन में यात्रा के दौरान सोने का नियम बदल दिया है. पुराने नियम के मुताबिक यात्री रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ट्रेन में अपनी बर्थ पर सो सकते थे, लेकिन अब इस टाइम में 1 घंटे की कटौती कर दी गई है. नए नियम के मुताबिक अब यात्री रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही सो सकते हैं. नया नियम उन सभी ट्रेनों में लागू होगा जिनमें सोने की सुविधा उपलब्ध है. सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि अपर बर्थ वाला व्यक्ति रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नीचे वाली बर्थ पर बैठने के लिए अपना दावा नहीं कर सकता है.

यह सारी जानकरी रेलवे के प्रवक्ता अनिल सक्सेना ने दी है. उन्होंने कहा है की ऐसा करने से लोअर बर्थ वाले व्यक्ति को रात के समय कोई बैठने के लिए परेशान नहीं कर सकता है. १० बजे के बाद लोअर बर्थ वाला व्यक्ति अपनी सीट से लोगों को उठने के लिए कह सकता है. और वो आराम से सो सकता है. आपको बता दे की इससे पहले भी रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकट का समय में भी बदलाव किया था.

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